Wednesday, March 31, 2010

मजदूरों को धोका संघर्ष समिति को झटका




कोयला कामगार संघर्ष समिति ने नागपुर उच्च न्यायलय पर एक रिट पेटीशन लगाया था जिस के माद्यम से यह अनुरोध किया था की जनुवरी २००९ में हरताल में भाग लेने वाले मजदूरों का ८ दिन का वेतन कठोती वे को ली के माद्यम से काटा गया उसे वापस मजदूरों को दे दिया जाय । इस पेटीशन में संघर्ष समिति ने वे को ली प्रबंधन को पार्टी बनाया था । पेटीशन को सुन ने के बाद आदरणीय उच्च न्यायलय ने यह निर्णय दिया की एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन होने के नाते संघर्ष समिति को इंडस्ट्रियल डिस्पुट एक्ट की तहत इस मुधे को उठाना चाहिए और पेटीशन को निष्कासित कर दिया गया । यह संघर्ष समिति के लिए बहोत बड़ा अघात था और उने यह स्पष्ट हो गया की अवैधानिक रूप से मजदूरों को धोके में रख कर हरताल करवाने से मजदूरों का बहोत बारी आर्तिक नुकसान होगा। ऐसा लगता हैं की आगे मजदूर भी इस संघर्ष समिति के धोखे से अपने आप को बचा के रखेंगे और अपना नुक्सान नहीं होने देंगे ।




OUTCOME OF 5 FEDERATION REPRESENTATIVE'S MEETING HELD AT RANCHI

REPRESENTTIVES OF FIVE FEDERATIONS VIZ. INMWF(INTUC), IMWF(AITUC), ABKMS(BMS), HKMF(HMS) AICWF(CITU) MET AT RANCHI ON 27.3.2010 AND DELIBERATED ON BURNING AND COMPELLING DEMANDS OF COAL WORKERS AND A DECISION TAKEN TO FORWARD THE DEMANDS TO SECRETARY(COAL), GOVERNEMENT OF INDIA AND CHAIRMAN, CIL. THE DEMANDS AND DECISION OF THE MEETING IS GIVEN BELOW.